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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की “रिव्यू” याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 30 नवम्बर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है । शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश करने के लिये एक माह का समय मांगा जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए 30 नवम्बर तक रिपोर्ट देने को कहा ।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की  स्पेशल बेंच में रिव्यू याचिका की सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में कुछ मामलों में अभी जांच होनी है इसलिये सरकार को जांच हेतु एक माह का और समय दिया जाय । किन्तु पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी । जो अब तक नहीं दी गई है और 2 दिसम्बर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है । जिस पर कोर्ट ने सरकार को 30 नवम्बर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा और उसी दिन कोर्ट इस मामले में निर्णय देगी ।

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ज्ञात हो कि फ्लैट मैदान में झूले संचालन का टेंडर  नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था । जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया । मामले में रमेश सजवाण को जारी वार्षिक टर्न ओवर के प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं । इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आबंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बन्द करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था । जिसके खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने रिव्यू याचिका दायर की है ।

  इधर नगर पालिका की वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और 28 नवम्बर को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई गई है । ऐसे में यदि पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाल नहीं होते हैं तो बोर्ड बैठक प्रशासक/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी । इस बोर्ड का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है ।
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