नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपीलों व जमानत प्रार्थना पत्रों की माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को भी स्पेशल खण्डपीठ व स्पेशल एकलपीठ सुनवाई करेगी ।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत याचिका क्रिमिनल न. 04/2021- “इन रि पॉलिसी स्ट्रेटजी फ़ॉर ग्रांट ऑफ बेल्स” में पारित आदेशों एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को एक डिवीजन बेंच व एक सिंगल बेंच का गठन किया जाएगा, जो दाण्डिक अपीलों तथा जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करेगी।
बताया गया है कि इस सुनवाई हेतु प्राथमिकता पुराने मामलों को दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि जो अधिवक्ता जिन दाण्डिक अपीलों या जमानत प्रार्थना पत्रों को इन विशेष पीठों में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कराना चाहते हैं, उनके विवरण संबंधित न्यायिक अनुभाग को उपलब्ध करा सकते हैं।
यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को गति देने एवं न्याय प्राप्ति को सुगम बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है।