अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 ‘ट’ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या-342900/XII(1)/2025/2025 (E-21240) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 के क्रम में निर्देश दे हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अधिसूचना जारी होने की तिथि तक त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों / स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगेः-

ALSO READ:  त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदों में चुनाव हेतु मतदान की तिथि घोषित ।

 

 

 

 

Ad Ad Ad

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page