नैनीताल । विगत वर्षों में नैनीताल जिले कई व्यक्तियों द्वारा सहारा इण्डिया के भ्रामक प्रचार व अधिक ब्याज की घोषणा से प्रभावित होकर उनकी विभिन्न वित्तीय योजनाओं में अपनी बचत के पैसों का निवेश किया गया था। किन्तु निवेशकों को उनकी निधियों की परिपक्वता तिथि गुजर जाने के बाद भी सहारा इण्डिया द्वारा उनकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिससे क्षुब्ध व आहत होकर अनेक उपभोक्ताओं द्वारा न्याय तथा अपनी धनराशि वापस पाने की आशा में जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवायी गयी थी। गत शनिवार 23 अप्रैल को जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल,सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह ने 52 परिवादों में उभय पक्षकारों की सुनवाई पूर्ण करने के उपरान्त अपना आदेश जारी कर प्रस्तुत सभी परिवादों में आयोग ने सहारा इण्डिया को “सेवा में कमी तथा “अनुचित व्यापारिक व्यवहार” का दोषी मानते हुए सभी पीडित व्यक्तियों को उनकी सम्पूर्ण परिपक्वता धनराशि तथा उस पर उनके द्वारा परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप में भुगतान 8 प्रतिशत ब्याज जोडकर प्रदान करने के कहा है । इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सभी पीडितों को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय उन्हें अलग से अदा किये जाने हेतु भी सहारा इण्डिया को आदेशित किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल के इस आदेश से सहारा इण्डिया में निवेश करने वाले व्यक्तियों की रकम वापसी की राह प्रशस्त हुई है । जिससे उम्मीद है कि शीघ्र ही सभी निवेशकों को उनकी परिपक्वता धनराशि मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकेगी। यदि इस अवधि में निवेशकों का पैंसा ब्याज सहित नहीं मिलता है तो वे पुनः आयोग के समक्ष आ सकते हैं । जिसके बाद आयोग को आर सी जारी करने का अधिकार है ।