नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने अपनी पत्नी व दो पुत्रियों की गहरी खाई में धक्का देकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर 3 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है ।
        अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पटटी सरना भीमताल में मृतका विमला के पिता मोतीराम पुत्र तुला राम नि०- ग्राम हैडिया गांव ने अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र विशन राम नि०-जंगलियागाँव सिमाला के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि  उन्होंने अपनी पुत्री विमला की शादी 18 वर्ष पूर्व चन्द्रशेखर से की थी । किन्तु शादी के बाद से ही चन्द्रशेखर अपनी पत्नी श्रीमती विमला देवी के साथ मारपीट करता था । बाद में वह पुत्री उमा (16) व रेनू (3) के साथ आये दिन मारपीट करता था। जबकि पुत्र अपने ननिहाल में रहता था । 21 जनवरी 2019 को आरोपी चन्द्रशेखर ने अपनी पत्नी व दोनों पुत्रियों को देवनगर जंगल की ओर ले गया और उसने मौका पाकर तिमिला,गंगनाथ धार से तीनों को धक्का देकर खाई में फेंक दिया । यही नहीं आरोपी ने 21 जनवरी को अपने पड़ोसी मोहन राम पर तेजाब भी फेंका । 21 जनवरी को तीन शव अज्ञात रूप में  खाई से बरामद हुए थे । क्योंकि तब तक आरोपी अपनी पत्नी के  दो पुत्रियों सहित मायके जाने की बात गांव वालों को बताता था । उक्त मामले में प्रारम्भिक विवेचना पटटी पटवारी हेम चन्द्र द्वारा की गयी । बाद में मामले की विवेचना भीमताल के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक द्वारा की गई ।
      इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी  सुशील कुमार शर्मा द्वारा पैरवी की गयी तथा अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु कोर्ट के समक्ष 15 गवाह पेश किये। घटना के दिन अभियुक्त को अपनी पत्नी व दो पुत्रियों सहित देवनगर जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था और घटना के बाद आरोपी अकेले लौटा था । आरोप है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर अपनी पत्नी विमला देवी पर गाँव के मोहनराम के साथ बोलचाल करने पर शक करता था इस कारण भी अभियुक्त आये दिन अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था ।जिस कारण अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों की खाई में धक्का देकर हत्या करने के बाद मोहन राम पुत्र बच्ची राम नि0 ग्राम हरिनगर, जंगलियागाँव के मुंह में उसके घर में घुसकर तेजाब डालकर हमला किया था । जिसकी रिपोर्ट मोहन द्वारा धारा-452,326ए के अन्तर्गत थाना भीमताल में दर्ज करायी थी। इस मामले में कुछ माह पूर्व अभियुक्त चन्द्रशेखर को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा सुनायी है।
   इन तथ्यों गवाहों के बयान व अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कठोर कारावास व 50  हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।

By admin

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