देहरादून । सचिव कार्मिक ने 28 फरवरी 2023 को अपरान्ह 1.15 बजे सचिवालय में समस्त विभागों के अनुभाग अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है । जिसमें विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगजनों हेतु 4 फीसदी पद रिजर्व रखने पर निर्णय लिया जाएगा ।
देखें यह आदेश-
समस्त सचिव, प्रभारी सचिव / अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
दिव्यांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरस्त करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण प्रदान किये जाने के निमित्त पदों के चिन्हांकन किए जाने का प्रावधान है।
2 इस क्रम में राज्याधीन सभी विभागों में दिव्यांगजन को समूह ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ एवं ‘घ’ में 04 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के निमित्त शीघ्र पदों का चिन्हांकन किया जाना है। इस हेतु सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संलग्न प्रारूप पर निर्धारित रुमयानुसार सभी विभागों के साथ बैठक प्रस्तावित की जा रही है। प्रस्तावित बैठक में विभागान्तर्गत कार्मिकों का सेवा सम्बन्धी अधिष्ठान देख रहे अनुभाग अधिकारीगण ही प्रतिभाग करेंगे। कृपया निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रस्तावित बैठक में पदों का चिन्हांकन से सम्बन्धित तन सूचना सहित विभागीय भिज्ञ अधिकारी के साथ यथा समय अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्न: – यथोक्त ।
(शैलेश बगौली) सचिव