नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कालेज के प्रिंसपल को 20 अप्रैल तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है । याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई ।
सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि मेडिकल कालेज प्रबंधन द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए परिसर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराकर उनका संचालन करा दिया है। कोर्ट ने रैगिंग करने वाले छात्रों के ऊपर अर्थदंड लगाए जाने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है ।मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा था।