नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार के द्वारा बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन करते हुए आरक्षण तय करने के खिलाफ जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के सम्भावित उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब पेश करें।
मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 11 अगस्त की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई पर राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट जी ने आयोग का पक्ष रखते हुए कहा कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद का आरक्षण तय हो चुका है। 11 अगस्त को इनका नामांकन होना है। 14 अगस्त को मतदान व उसका परिणाम घोषित होने है। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 11 अगस्त की तिथि नियत करते राज्य सरकार व आयोग से याचिका में लगाये गए आरोपों पर अपना जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार देहरादून जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उनके जिले में आरक्षण नियमों को दरकिनार कर दिया गया। जो कि आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है। इस पर रोक लगाई जाए।