नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने फड़ व्यवसायियों की याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन न करने पर नगरपालिका सितारगंज के अधिशासी अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में सितारगंज के रामस्वरूप सहित 28 लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमेंं कहा गया था कि इसी साल मई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन स्ट्रीट वेंडर कमेटी के समक्ष रखकर निर्णय लेने को कहा था। लेकिन आज तक प्रकरण कमेटी के समक्ष नहीं रखे गए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है उनको नियम विरुद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में स्ट्रीट वेंडर एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है।
एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पालिका ईओ प्रियंका को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।