नैनीताल । विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधि0)/ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने नकली पिस्टल बेचने की आड़ में परिवार वालों से फिरौती की मांग करने के आरोपी दो पुलिस कोस्टेबलों को 3-3साल के कारावास व 10-10हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है ।जबकि इस मामले के दो सह अभियुक्तों को एक एक साल की सजा हुई है । इस मामले की दो दिन पूर्व कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर पुलिस के दो जवानों व दो अन्य को दोषी ठहराया था, जिन्हें आज सजा सुनाई गई ।
अभियोजन कथनानुसार रिपोर्टकर्ता विजय पाठक पुत्र गोविन्द बल्लभ पाठक नि०-मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी को एक लाईसेन्सी रिवाल्वर की आवश्यकता थी, जिसके लिए रिपोर्टकर्ता का भाई संजय पाठक को उसके मित्र उस्मान ने बतााया कि काशीपुर क्षेत्र में उसके मामा के लड़के इदरीश के पास लाईसेन्सी पिस्टल है जिसे देखने वे 29 मार्च 2014 काशीपुर पहुंचे। जहाँ उन्हें इदरीश ने पिस्टल दिखाई जो उन्हें पसंद नहीं आई और वापस आने लगे किन्तु रेलवे फाटक के पास 4 व्यक्ति जिसमें 2 पुलिस कर्मी गोविन्द प्रसाद पुत्र गंगाराम ग्राम करैला, जिला पिथौरागढ़ तत्कालीन तैनाती चौकी बांस कोडान व कांनि० विजेन्द्र नेगी पुत्र देव सिंह नेगी ग्राम नौगॉव, थाना गैरसैण, जिला चमोली , इदरीश, ताज मोहम्मद मिले और जबरन एक होटल में ले गए और चारों ने डंडों व बेल्ट से संजय व उस्मान के साथ मारपीट कर 5 लाख रू० की रंगदारी संजय से व 1 लाख की रंगदारी उस्मान से मांगकर दोनों के घरों में फोन कराया। जिस पर विजय पाठक पैसों की व्यवस्था करके काशीपुर पहुंचे। अभियुक्तगणों ने जिस कमरे में दोनों को बंदी बनाया था, वहाँ उस्मान का भाई सुलेमान ने 50 हजार रू० अभियुक्तगणों को दिये और विजय पाठक द्वारा थाना काशीपुर में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह को उक्त घटना की सूचना दी और घटनास्थल होटल के कमरे में पहुंचे तो मौके पर संजय पाठक व उस्मान चुटैल हालत में पहुंचे और कांनि० गोविन्द प्रसाद नशे की हालात में बिस्तर में लेटा था, उसके बगल में एक पिस्टल रखी थी । मौके पर कार्यवाही करने के पश्चात आरोपियों को लेकर थाने आये और विजय पाठक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी। अभियोजन की ओर से अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु सुशील कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं देव सिंह मेहरा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा मामले में 10 गवाह पेश किये। जिनमें तत्कालीन एस एस पी नीलेश आनन्द भरणे भी शामिल थे । अभियोजन के तर्कों को मानते हुए आरोपी पुलिस कांस्टेबलों को मारपीट व बंधक बनाने की धाराओं में एक एक साल व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3-3 साल की सजा व 10-10हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । जबकि दो अन्य आरोपियों को मारपीट व बंधक बनाने की धाराओं में एक एक साल की सजा सुनाई गई ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page