नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने दुराचार के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । साथ ही रात्रि में अकेली महिला के घर में घुसने के अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रू० का अर्थदण्ड की सजा दी है । आरोपी को पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देने पर अलग से सजा सुनाई गई है ।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा न्यायालय को बताया कि 27 नवम्बर 2021 को पटटी पटवारी पटटी मल्लीसेठी, कोतवाली भवाली में पीड़िता ने अभियुक्त भुवन चन्द के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि 24 नवम्बर 2021 को वह अपने ढाई वर्ष के बच्चे के साथ अकेले घर में थी तथा उसके पति अपने रिश्तेदारी में बाहर गये थे । रात्रि लगभग 9 बजे भुवन चन्द्र पुत्र नन्द राम उसके घर शराब पीकर आया और बाहर से दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगा कि बहू मुझे पीने का पानी दे दे। पति के घर ना होने के कारण उसने दरवाजा नहीं खोला । कुछ समय बाद भुवन चन्द्र ने घर के दरवाजे में लात मारकर खोल दिया और घर में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया । घटना की जानकारी उसने फोन से पति को दी। पति ने गाँव के अन्य लोगों को बात बतायी तो ग्रामवासियों द्वारा कहा गया कि गाँव की बात है । इसलिये भुवन को आर्थिक दण्ड से दण्डित कर देते इन। लेकिन पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को पंचायत में क्षमा करने से मना कर दिया अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करायी।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार द्वारा आरोपों को साबित करने हेतु 7 गवाह कोर्ट में पेश किये गये। अभियुक्त मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर था । न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दण्डादेश भुगतने के लिए जेल भेजा गया।
न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त भुवन चन्द्र लगाए गए अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 हजार रू. की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगा । साथ ही पीड़िता को धारा-357ए द०प्र०सं० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 / उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़िता को प्रतिकर योजना-2020 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाने के आदेश पारित किये हैं।