नैनीताल ।सूखाताल झील में हो रहे भारी भरकम निर्माण कार्यों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है । कोर्ट ने इस मामले में सरकार से स्थिति स्पस्ट करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय। कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी डॉ0 जी पी साह व अन्य ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर सूखाताल में हो रहे भारी भरकम निर्माण से झील के प्राकृतिक जल स्रोत बन्द होने सहित कई अन्य बिंदुओं से अवगत कराया था । पत्र में कहा है कि सूखाताल नैनी झील का मुख्य रिचार्जिंग केंद्र है और उसी स्थान पर इस तरह अवैज्ञानिक निर्माण किये जा रहे हैं । कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश ने पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिये पंजीकृत कराया है । याचिका की बुधवार को सुनवाई हुई । जिसमें शासन के उच्चाधिकारी सहित नैनीताल के प्रशासनिक अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है ।