नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने बीमाधारक अस्वस्थ अधिवक्ता के इलाज हेतु धनराशि दे दी है । कम्पनी द्वारा सोमवार को हाईकोर्ट में इस आशय का वक्तव्य दिया जिसके बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी है । उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता को पिछले हफ्ते ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था । जिन्हें पहले हल्द्वानी व बाद में देहरादून मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया । जहां 31 जुलाई को उनका ऑपरेशन हुआ । लेकिन स्वास्थ्य बीमा कम्पनी ने उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया । उक्त कम्पनी द्वारा अपने ग्राहक के साथ जरूरत के समय गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार करने के खिलाफ हाई कोर्ट बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष डी सी एस रावत व महासचिव सौरभ अधिकारी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा । इस पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में सुना और मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने  कम्पनी के अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था ।
  सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने ग्राहक को पॉलिसी के अनुसार उपचार हेतु आर्थिक मदद कर दी है। जिसको आधार मानते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारीत कर दी । आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई।

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