अपर सचिव स्थानीय निकाय नितिन भदौरिया हाईकोर्ट में हुए पेश-
नैनीताल । राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर से पूर्व सम्पन्न करा लिए जाएंगे और अगस्त माह के अंत तक या सितम्बर माह के पहले हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। मंगलवार को अपर सचिव स्थानीय निकाय नितिन भदौरिया हाईकोर्ट में पेश हुए थे । उन्होंने हाईकोर्ट को निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी ।
राज्य में समय पर चुनाव न होने के खिलाफ नैनीताल निवासी राजीवलोचन साह व जसपुर निवासी मो. अनवर व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है । इन याचिकाओं की पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से 20 अगस्त को निकाय चुनाव का प्लान पेश करने को कहा था । इस मामले में आज अपर सचिव स्थानीय निकाय नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए थे । मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में श्री भदौरिया ने कोर्ट को बताया कि अगस्त अंतिम सप्ताह या सितम्बर प्रथम सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि निकायों के कार्यकाल दिसम्बर 2023 में पूरा हो गया है । लेकिन सरकार ने चुनाव की कोई तैयारी नहीं की और निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए । जो संविधान के खिलाफ है । इस मामले में महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में लोक सभा चुनाव में प्रशासन के व्यस्त होने व अब राज्य में मानसून सीजन में अतिवृष्टि से जगह जगह हो रहे नुकसान व दैवीय आपदा से निपटने में प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त हैं । जिस कारण निकाय चुनाव कराने में विलंब हुआ है । लेकिन अब सरकार अक्टूबर में निकाय चुनाव करा लेगी ।