नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गाँव के सार्वजनिक फील्ड में अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टँकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए है कि अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाएं। साथ मे कोर्ट के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार छतोला गाँव निवासी राजीव बलुटिया व 12 अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छतोला गाँव मे बच्चों के खेलने के लिए एक फील्ड है । जिसको नवयुवक मंगलदल द्वारा एक एक लाख रुपये खर्च करके उसका जीर्णोधार किया और इसी फील्ड से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है। अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली द्वारा अपने हित के लिए इस फील्ड पर रोड का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है। रोड के निर्माण करने से सात गाँवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है और गाँव की पुरानी पानी की टँकी भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसलिए इसको हटाया जाय।