नैनीताल। कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा भौतिकी विभाग में प्रवक्ता पद पर मिलते-जुलते नाम का फायदा उठाकर चयनित अभ्यर्थी पवन कुमार मिश्र के स्थान पर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्ति देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को कुमाऊँ विश्व विद्यालय ने इस नियुक्ति से सम्बंधित मूल रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए । जिसमें प्रथम दृष्टया धांधली पाए जाने पर हाईकोर्ट ने मामले की गहराई से जांच के लिये पुलिस अधीक्षक सी बी सी आई डी,हल्द्वानी को निर्देशित किया है । सी बी सी आई डी, को दो हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में देनी है ।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी पवन कुमार मिश्रा पुत्र इंद्रजीत मिश्र ने याचिका दायर कर कहा कि जनवरी 2005 में उसका चयन डी एस बी परिसर के भौतिकी विभाग में प्रवक्ता पद के लिये हुआ था । लेकिन उनके नाम से मिलते जुलते नाम वाले व्यक्ति प्रमोद कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मी शंकर मिश्रा (पी के मिश्रा) ने तत्कालीन कुलसचिव, विज्ञान संकायाध्यक्ष, भौतिकी विभागाध्यक्ष व अन्य कर्मचारियों के साथ एकराय होकर उसके चयन के स्थान पर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया । जो अब भी विभाग में सेवारत हैं । कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले की जानकारी करीब 20 वर्ष बाद नवम्बर 2024 में हुई और उन्होंने कुलपति कुमाऊं विश्व विद्यालय नैनीताल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की । लेकिन उनके पत्र कोई कार्यवाही नहीं हुई ।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति से सम्बंधित मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा था । जो आज कुमाऊं विश्व विद्यालय की ओर से कोर्ट में पेश किए गए थे ।