नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को दोबारा भंग करने के डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय सिंह के 13 जुलाई 2023 आदेश पर पुनः रोक लगाते हुए डेयरी विकास संघ,दुग्ध संघ अल्मोड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
   जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा की अध्यक्ष नीमा देवी ने निदेशक डेयरी विकास विभाग संजय सिंह के 13 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । इस आदेश में निदेशक डेयरी विकास ने दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कुछ सदस्यों को अनर्ह घोषित कर बोर्ड को भंग कर दिया था । जबकि दुग्ध संघ की अध्यक्ष नीमा देवी ने बोर्ड भंग करने की कार्यवाही को सोसायटी एक्ट की उपविधियों व नियमों के खिलाफ बताया । जिसके बाद हाईकोर्ट ने निदेशक डेयरी विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है ।
   इससे पूर्व 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार की शिकायत पर डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग कर दिया था । इस आदेश को दुग्ध संघ अल्मोड़ा की बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।  हाईकोर्ट ने इस मामले में दुग्ध संघ बोर्ड की सामान्य निकाय की बैठक  कराने के निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे ।
     हाईकोर्ट के निर्देश पर 17 अप्रैल को जिला दुग्ध संघ की सामान्य निकाय की बैठक हुई । जिसमें बोर्ड के 128 सदस्यों में से 113 ने हिस्सा लिया । जिसमें से 56 ने बोर्ड भंग करने व 57 ने भंग न करने के पक्ष में मत दिया । जबकि बोर्ड भंग करने के लिये दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है । इस प्रकार बोर्ड बैठक में रजिस्ट्रार का प्रस्ताव रद्द हो गया था ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page