नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने देहरादून में जमीन खरीद के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी व देश छोड़कर विदेश चले गए बिल्डर सुधीर कुमार बिंदलास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । आरोपी बिल्डर पर फर्जी विक्रय पत्र के जरिये जमीन खरीदने व उस पर कब्जा करने के आरोप में देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है ।
मामले के अनुसार 9 जनवरी 2021 को देहरादून के राजपूर थाने में बसन्त विहार फेज-1 निवासी संजय सिंह ने रिपोर्ट लिखाई की सुधीर सिंह बिंदलास ने उनकी 20 बीघा जमीन फर्जी विक्रय पत्र के जरिये कब्जा ली । इस विक्रय पत्र में जिन लोगों को विक्रेता दिखाया है वे सभी सुधीर सिंह के कर्मचारी हैं जो कि संजय सिंह के परिजनों से मेल खाते हुए नाम हैं । इस तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट देहरादून ने 22 फरवरी 2022 को खारिज कर दी । जिसके बाद आरोपी बिना जांच अधिकारी व न्यायालय को सूचना दिए 27 फरवरी को विदेश चला गया । जिसके बाद आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की । जिसकी सुनवाई में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी बिल्डर के बिना सूचना के विदेश चले जाने के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी ।

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