नैनीताल । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम की अदालत ने दुर्गापुर,वीरभट्टी तल्लीताल में एक युवती के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की नियत से घर की चौथी मंजिल से फेंकने की आरोपी पति पत्नी व दो अन्य भाइयों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है ।
मामले के अनुसार 25 मार्च 2018 को तल्लीताल थाने में दुर्गापुर वीरभट्टी निवासी शशि ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री से उसके पड़ोसी हेम पुत्र किशन लाल, उसकी पत्नी प्रिया, उसके भाई सन्तोष व सुरेश रंजिश रखते थे । इसी रंजिश में उन्होंने 23 व 24 मार्च 2018 को उनकी पुत्री व परिवार जनों के प्रति गाली गलौज की ।24 मार्च को उपरोक्त आरोपी कुछ अन्य लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी पुत्री को जान से मारने की नीयत से घर में घुसे और जब उसकी पुत्री जान बचाने के लिये चौथी मंजिल में भागी तो आरोपी भी चौथी मंजिल में गए और उन्होंने वहां से उसकी पुत्री को नीचे फेंक दिया । जिसमें उसकी पुत्री गम्भीर रूप से घायल हो गई । जिसका हल्द्वानी के एक अस्पताल में इलाज हुआ ।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आई पी सी, की। धारा 307,452,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया । मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से कई गवाह कोर्ट में पेश किये गए । आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सुभाष जोशी ने पैरवी की ।
सुनवाई में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को विरोधाभासी माना और आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उक्त सभी आरोपों से बरी जर दिया ।