हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे व नमाज स्थल को आज नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की बड़ी संख्या में टीम मौजूद रही।
इस दौरान उग्र भीड़ ने टीम पर जमकर पथराव भी किया, जिस पर टीम द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान थाना बनभूलपुरा एसओ नीरज भाकुनी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया अवैध मदरसे से एवं नमाज वाले जगह पूरी तरह अवैध है। जिसके पास एक तीन एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा पूर्व में ले लिया था, लेकिन अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था और अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया है।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी व कुछ पत्रकार घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
इससे पूर्व गुरुवार को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के मालिक और अच्छन खान के बगीचे क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की वैकेशनल एकलपीठ ने मामले को सुनते हुए अगली तिथि 14 फरवरी के लिए तय कर दी है।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक और एक अन्य याचिका में नगर निगम के नोटिस को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मालिक परिवार से इन्हे रिट में इन्हें मिली है। सरकार उनसे कब्जा नहीं ले सकती। इसके नोटिस को चुनौती दी गई। एक अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को हटाया जाए और जोर जबरदस्ती से कब्जा न लिया जाए। इन याचिकाकर्ताओं को नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में वहां बने मदरसे को अवैध बताया गया है । नोटिस में कहा गया है इसे हटा लें अथवा जिला प्रशासन इसे ध्वस्त कर देगा।