नैनीताल । केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी नई कोविड गाइड लाइन के क्रम में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में 21फरवरी से सामान्य ढंग से यानि भौतिक रूप से सुनवाई होगी । शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी हुई है ।
अधिसूचना में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश के आदेश पर सोमवार से हाईकोर्ट व निचली अदालतों में सामान्य दिनों की भांति सभी मामलों की सुनवाई होगी । किन्तु कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है । बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों,कर्मचारियों,अधिवक्ताओं व वादकारियों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा ।