नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल स्थित शत्रु सम्पति से हटाए गए 134 अतिक्रमणकारियों में से 57 अतिक्रमणकारियों को पुनर्वासित किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज करते हुए उनसे कहा है कि अगर उनका कोई हित प्रभावित हुआ है तो वे अपना पक्ष उचित फोरम में रख सकते है।
मामले के अनुसार शत्रुसम्पति से हटाए गए सुशीला देवी सहित 56 अतिक्रमणकारियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि जिला प्रशासन ने पिछले साल 22 जुलाई को मेट्रोपोल शत्रुसम्पति से 134 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर किया था। इस बेदखली के बाद 57 लोग बेघर हो गए है। उनकी आर्थिक स्थित ठीक न होने के कारण उनके पास रहने के लिए आवास तक नहीं है।इसलिए सरकार उनको पुनर्वासित करें।
मामले के सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको कोई राहत न देते हुए कहा कि अगर वे इससे प्रभावित हैं तो वे अपना पक्ष उचित फोरम में रख सकते हैं। जबकि याचिका में हल्द्वानी के बनभूलपुरा बस्ती का हवाला भी दिया जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उसका लाभ उन्हें दिया जाय। जिसको कोर्ट ने अस्वीकार दिया।