4 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई।
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से 4 जुलाई तक यह बताने को कहा है उनके खिलाफ जो जाँच चल रही थी उस पर क्या कार्यवाही हुई ।  मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जुलाई की तिथि नियत की है
   मामले के अनुसार देहरादून निवासी बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बाबी पवार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महाबीर सिंह बिष्ट पर गंभीर आरोप  लगे हैं। विभागीय जांच में उन पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है । लेकिन शासन द्वारा अभी तक महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं सरकार ने उन्हें निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद का प्रभारी बना दिया गया ।
याचिकाकर्ता के अनुसार श्री बिष्ट पर बीते वर्ष सहायक अध्यापकों के  स्थानांतरण सूची में छेड़छाड़ करने, अपने नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया तथा बिना विधि की डिग्री पाए व्यक्ति को विधि अधिकारी नियुक्ति करने का आरोप है।

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