सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है हाईकोर्ट के फैसले में । 6 वर्ष पहले दिया था हाईकोर्ट ने फैसला ।

देहरादून । सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अक्टूबर को उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के सम्बंध में दिए फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

सरकार ने न्याय विभाग के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। शासन के उच्चाधिकारियों ने सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी व अन्य अफसरों के साथ इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया था। इस दौरान इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर सहमति बनी। अब मंगलवार को न्याय विभाग से मंजूरी मिलते ही सैनिक कल्याण विभाग ने उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस
बिष्ट (सेनि) को इस मामले में आगे कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए है।

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उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को प्रदेश सरकार को उपनलकर्मियों के संबंध में आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का करने की ठोस नीति बनाने, नीति बनने तक न्यूनतम वेतनमान देने और कार्मिकों को जीएसटी के दायरे से हटाने का फैसला सुनाया था।

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सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीती 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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