नैनीताल ।  उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने  अतिक्रमण  को संरक्षण देने के आरोप में निलंबित कालागढ़ रेंज के डीएफओ किशन चंद की अपील  पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ  ने इस प्रकरण को  सुनवाई हेतु कैट को भेज दिया है।  आज याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के निलंबन आदेश को खण्डपीठ में  चुनौती दी थी।     याचिकाकर्ता की ओर से निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि श्री चंद पर गंभीर आरोप हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग में डीएफओ के पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल में मोरघट्टी व पाखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान व अतिक्रमण का आरोप है।
सरकार की ओर से याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल उठाये गये। इसके बाद अदालत ने मामले को सुनवाई के लिये कैट भेज दिया है। अदालत ने कैट को भी गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page