नैनीताल । राज्य सरकार द्वारा लागू किये गए “यू. सी. सी.2025” को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । जिसकी बुधवार 12 फरवरी को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में सुनवाई होने की सम्भावना है ।

 

    भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू सी सी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है । जिसमे मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है । इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किये जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है । सुरेश सिंह नेगी की जनहित याचिका मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में 12 फरवरी को सुनवाई के लिये 21 वें नम्बर पर सूचीबद्ध है । सुरेश सिंह नेगी, डी एस बी परिसर के छात्र नेता रहे हैं ।
   इसके देहरादून के एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने रिट याचिका दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है । जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख है ।

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