नैनीताल । हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी०के० जोशी द्वारा मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रस्तावित मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया । जिसके बाद तीन नये अधिवक्ताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। अब मतदाता संख्या 1342 हो गई है ।
जिन अधिवक्ताओं के ए०आई०बी०ई० प्रमाण पत्र व पंजीकरण स्थान्तरण प्रमाण पत्र आज जमा नहीं हो पायेंम उन्हें 30 जून के दोपहर 2 बजे तक का समय प्रदान किया गया है।
निर्वाचन कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि वन बार वन बोट नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बार काउन्सिल उत्तराखण्ड को एक पत्र द्वारा निवेदन किया गया है कि उन अधिवक्ताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये जिन्होंने अन्य बार एसोसिएशन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
चुनाव कमेटी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मतदाता अधिवक्ता द्वारा एक घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि उसने अन्य बार एसोसिएशन के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है । इस सम्बन्ध में कमेटी ने निर्णय लिया कि इस चुनाव में मतदान का प्रयोग करने वाले अधिवक्ताओं के उपरोक्त घोषणा पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु बार काउन्सिल ऑफ उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाएगा।
चुनाव सम्बन्धित सामान्य दिशा निर्देश भी कमेटी द्वारा जारी किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत सभी मतदाताओं से अपेक्षा की गयी है कि बार काउन्सिल उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देश 25.01.2015 के क्रम में वन वार वन बोट का नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। चुनाव अवधि के दौरान अधिवक्ता चैम्बरों का प्रयोग भी विधि व्यवसाय सम्बन्धी कार्य के अलावा किसी अन्य उददेश्य के लिए प्रयोग ना किया जाने के सख्त निर्देश दिये गये है।
बैठक की अध्यक्षता डी०के०जोशी द्वारा की गयी । बैठक में पूरन सिंह रावत, हरेन्द्र बेलवाल, आई०डी० पालीवाल, सय्यद कासीफ जाफरी, आलोक मेहरा, मौ० मतलूब, घनश्याम जोशी, राज कुमार, बन्दना सिंह, कु. स्वाती वर्मा, रजनी सुप्याल लटवाल, श्री कपरवान, राजेश शर्मा, पंकज कपिल, विनय चौहान आदि उपस्थित रहे।
चुनाव समिति ने तय किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से मतदाताओं को अनुचित लाभ देकर प्रभावित न करने, चुनाव अवधि के दौरान उच्च न्यायालय स्थित अधिवक्ता कक्षों का उपयोग चुनाव प्रचार या अन्य गतिविधि के लिये न करने, मतदान की तिथि तक बार एसोसिएशन परिसर में या निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र में हैंड बिल, पैम्फलेट का वितरण न करने को कहा गया । साथ ही मतदान के समय सभी मतदाताओं के पास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र होना अनिवार्य किया गया ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तराखंड बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखकर बार एसोसिएशन चुनाव सम्पन्न कराने हेतु बार काउंसिल से पर्यवेक्षकों की टीम भेजने का आग्रह किया गया है ।