अपात्र को ना और पात्र को हां___ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना की परिवारों को पात्र को हां और अपात्र को ना अभियान के तहत विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया गया है जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना दी जा सकती है शिकायतकर्ता का नाम व पता विभाग द्वारा गोपनीय रखा जाएगा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत (सफेद रंग के राशन कार्ड) प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड (गुलाबी रंग के) प्रचलित हैं। जिनकी मासिक आय ₹15000 अर्थात वार्षिक आय ₹180000 हो ऐसे लाभार्थियों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में किया जाता है । जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ दिनों पहले विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपात्र को अपना राशन कार्ड विभाग में समर्पित करने हेतु अपील की गई थी । कई राशन कार्ड धारकों द्वारा इस अवधि में राशन कार्ड वर्तमान में समर्पित भी किए जा रहे हैं । राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत (पीले रंग के कार्ड) वर्तमान में प्रचलन में है ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹500000 है इन परिवारों को राज्य खाद्य योजना में सम्मिलित किया जाता है जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹500000 से ऊपर है ऐसे राशन कार्ड धारक विभाग में राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना से एन ई आर में परिवर्तित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं इससे आपके पास राशन कार्ड तो होगा परन्तु आपको योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा । शासन द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को अपात्र को ना पात्र को हां अभियान के तहत 31 मई 2022 तक का समय दिया गया है इस अवधि में कोई भी अपात्र राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड परिवर्तित करवा सकता है । 1 जून के पश्चात जांच के दौरान अपात्र राशन कार्ड पाए जाने पर संबंधित राशन कार्ड धारक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश पारित किए गए हैं । इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों से पुनः अपील है कि निर्धारित अवधि अर्थात 31 मई तक अपात्र राशन कार्ड धारक विभाग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने राशन कार्ड को नियमानुसार योजना में परिवर्तित करवा सकते हैं ।