नैनीताल ।  सरकार व राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम अब तक घोषित न किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ क्यों नहीं की ? जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है।  कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से यह भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है, इस सम्बन्ध में दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 1 नवम्बर की तिथि नियत की है।

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मामले के अनुसार जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है । परन्तु सरकार ने अभी तक चुनाव की घोषणा तक नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय। जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन अब दो माह से कम का समय बचा परन्तु सरकार ने चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है।  याचिका में राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव कार्यक्रम घोषित करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की गई है ।

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