चुनाव पर लगी रोक-:
नैनीताल । उत्तराखंड बार काउंसिल ने समस्त बार एसोसियशनों को पत्र जारी कर बार काउंसिल चुनाव को देखते हुए बार एसोसियशनों के चुनाव न कराने को कहा है । बार काउंसिल के अध्यक्ष की ओर से गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया है ।
आदेश में कहा है कि “अनेक राज्य बार काउंसिल के साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के चुनाव नियत है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च 2026 से पूर्व चुनाव सम्पन्न किये जाने हैं। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को प्रेषित पत्र संख्या BCI:D:7583/2025 दिनांक 25.10.2025” के द्वारा आदेशित किया गया है कि बार काउंसिल के चुनाव सम्पन्न होने तक राज्य की समस्त बार एसोसिएशन के चुनाव सम्पन्न न कराये जायें तथा अधिसूचना जारी न की जाये। जिससे कि सहज और व्यवस्थित तरीके से बार काउंसिल के चुनाव सम्पन्न कराये जा सकें।
उक्त कम में आपको अवगत कराना है कि आगामी “बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड” के चुनाव के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य की समस्त बार एसोसिएशन में प्रस्तावित अथवा चल रहे सभी चुनावों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, नए चुनाव अधिसूचित न किये जायें तथा यथास्थिति में कार्यकारिणी का संचालन करना सुनिश्चित करें।
आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस निर्देश का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें और इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड को प्रेषित करें।
आदेश-:



