नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल होटल परिसर में शत्रु संपत्ति में अतिक्रमण व अवैध कब्जों पर आधारित समाचार पत्रों में छपी खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन से इस मामले में मंगलवार तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खण्डपीठ ने इस मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। कोर्ट ने मुख्य स्थाई अधिवक्ता से मामले में जानकारी मांगी। साथ ही मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हैं जिला प्रशासन की ओर से प्रारंभिक सर्वे भी किया है। अधिवक्ता नितिन कार्की की ओर से पीएमओं को भी पत्र भेजा गया है।
ज्ञात हो कि मेट्रोपोल होटल परिसर 1965 तक राजा महबूबाबाद कि सम्पत्ति थी । 1965 में उनके पाकिस्तान जाने के बाद यह शत्रु सम्पत्ति घोषित हो गई । इस स्थान पर वर्तमान में पार्किंग है । जबकि सड़क के नीचे बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हुए हैं ।