नैनीताल । उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के पुत्र को पड़ोसी द्वारा गम्भीर चोट पहुंचाने व पुलिस द्वारा मामले में साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर हाईकोर्ट बार एसोशिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है ।
शुक्रवार को हाईकोर्ट बार सभागार में बार एसोशिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि 13:12 2022 को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील डोभाल एवं उनके पुत्र कार्तिक डोभाल पर उनके पड़ोसी मनोज पांडे एवं उनकी पत्नी श्वेता पांडे द्वारा ईटों से हमला किया एवं पांडे सुनील डोभाल एवं उनके पुत्र पर सर पर ईंट से गंभीर चोटें पहुंचाई गई । जिससे अधिवक्ता सुनील डोभाल का सर फट गया और जिससे उनके सर पर छह टांके लगे एवं उनके पुत्र की को गंभीर चोटें आई । किंतु मुखानी पुलिस ने उस दिन एफ आई आर लिखने से साफ इंकार कर दिया और आरोपियों के साथ राजीनामा करने का दबाव बनाया गया । जब अधिवक्ता सुनील डोभाल द्वारा राजीनामा करने से मना किया गया तो पुलिस द्वारा गंभीर चोटों को नकारा गया तथा उक्त घटना की रिपोर्ट 323 आईपीसी में साधारण मारपीट में दर्ज की गई । इन परिस्थितियों में उनके पुत्र को चोट पहुंचाई गई है उनसे किसी की भी जान जाने का खतरा है ।
पुलिस के इस नकारात्मक रवैए की अधिवक्ता समाज द्वारा घोर भर्त्सना की गई तथा पुलिस थाने के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु होम सेक्रेटरी,डीजीपी , एसएसपी नैनीताल एक प्रेषित किया गया है । बार एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर इस संबंध में पुलिस द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाकर गिरफ़तारी नहीं की गई तो विधिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय में रिट फाइल की जाएगी और अपने अधिकारों के वकील सड़कों पर उतरने लिए भी बाध्य रहेंगे।