नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के उपरान्त विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों / स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 11.11.2025 को अधिसूचना जारी की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ।
सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा सूचना जारी करने के दिनांक 11.11.2025 से दिनांक 13.11.2025 तक कार्यालय समय में तथा दिनांक 14.11.2025 को अपराह्न 03.00 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पद / स्थानों हेतु दिनांक 13.11.2025 व 14.11.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। मतदान दिनांक 20.11.2025 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक किया जायेगा।



