नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल बी डी पांडे अस्पताल में मरीजों के अल्ट्रासाउंड न होने व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 2 मई की नियत की है। कोर्ट ने कहा कि अभी भी अस्पताल में कई समस्याएं हैं। जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने कहा कि जब वे दोबारा अस्पताल गए तो उन्हें वहाँ कई तरफ से लापरवाही दिखी । मरीजों का उनकी बीमारी के आधार पर इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में कोर्ट ने लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जिस पर आज अस्पताल प्रबन्धन द्वारा शपथपत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायत मिली थी उनका स्थानांतरण कर दिया है । उनकी जगह नए कर्मचारी आ गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 2 मई की तिथि नियत की है। कोर्ट ने कई नागरिकों की शिकायतों का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। जिसमे कहा गया कि बीड़ी पांडे अस्पताल में मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है । जिसकी वजह से मरीजों कई दिक्कतों के साथ हल्द्वानी से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है।