नैनीताल । युट्यूबर स्वाति नेगी को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ  संगठनों  द्वारा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफ आई आर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पुलिस से पूछा है कि इस मामले में आई पी सी की धारा 153ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई है।  स्वाति नेगी ने नैनीताल के फ्लैट मैदान के किनारे लगे भगवा झंडे के औचित्य को लेकर अपने यूट्यूब चैनल में सवाल खड़े किए थे ।

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कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी के इस ब्लॉग को हिंदुओं का अपमान बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई थी । जिसके बाद पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराये थे ।

पुलिस की इस कार्यवाही को स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर निरस्त करने की मांग की थी । जिसकी सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई । जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की और इस एफ आई आर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जबाव देने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी ।

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