नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग द्वारा रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को कोर्ट में तलब किया है ।
गौरतलब है की दिसंबर 2022 में दाखिल वन क्षेत्राधिकारी संघ की याचिका में कहा गया है कि रेंजर के पद का चार्ज डिप्टी रेंजर को दिया जा रहा । इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में निर्णय पारित कर कहा था कि रेंज का चार्ज केवल वन क्षेत्राधिकारियों को ही दिया जाए। परन्तु, वर्तमान में वन विभाग, एवम शासन द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है ।
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने अपने पूर्व आदेश 23 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को तीन सप्ताह में अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे जो आज तक दाखिल नहीं हुआ । जिस पर कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को कोर्ट में तलब किया है ।