नैनीताल ।  जिला एवं सत्र न्यायधीश सुजाता सिंह की अदालत  ने  रामनगर के मुनीष कुमार व प्रभात ध्यानी पर जान लेवा हमला करने के 10 आरोपियों को निचली कोर्ट से सुनाई गयी सजा को बरकरार रखा है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाजवादी लोक मंच रामनगर के संयोजक मुनीष कुमार व उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी पर ग्राम थारी में किए गये जानलेवा हमले के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर ने एक महिला समेत 10 अभियुक्तों को भा.द.स की दफा 147,148,323, 341 व 120 का दोषी करार दिया था। प्रीति कौर, करनैल सिंह, जसवीर सिंह, देशराज, शेर सिंह, सुखविंदर सिंह, देवू सिंह, मुन्ना सिंह, व होरी सिंह को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी तथा प्रत्येक को 2500 रु जुर्माना देने का आदेश भी दिया था। वचन सिंह को 120 बी का मुजरिम करार देते हुए उसे 6 माह की कैद व 500 रु जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया था।

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निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सभी अभियुक्तों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले का परीक्षण करते हुए आदेश में कोई भी त्रुटि ना पाते हुए सभी आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है तथा सभी को आज जेल भेज दिया है।

31 मार्च को 2015 को बुक्सा जनजाति बहुल वीरपुर लच्छी गांव में ढिल्लन स्टोन क्रेसर के मालिक सोहन सिंह, डीपी सिंह व अन्य  द्वारा  ग्रामीणों के खेतों पर बने रास्ते पर गैर कानूनी तरीके से डम्परों को चलाने का प्रयास किया जा रहा था जिसका मुनीष कुमार व प्रभात ध्यानी ने मौके पर जाकर विरोध किया था।

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उसी दिन शाम को गांव से रामनगर लौटते समय उक्त अभियुक्तों समेत 14-15 लोगों ने थारी गांव में प्रभात ध्यानी व मुनीष कुमार की मोटर साईकिल रोककर उनपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था तथा मुनीष कुमार का टेबलेट व प्रभात घ्यानी का मोबाईल फोन भी छीन लिया था। उक्त दोनों को घायल अवस्था में रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रभात ध्यानी की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए रैफर कर दिया गया था।

प्रभात ध्यानी व मुनीष कुमार ने न्यायालय के फैसले को संघर्षाें की जीत बताया है तथा सभी सहयोगी संगठनों एवं न्यायालय में दमदार पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है तथा कहा है कि सड़क एवं न्यायालय में संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

 

By admin

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