नैनीताल । प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रीतू शर्मा द्वारा नैनीताल शहर में डकैती करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि वर्तमान अभियुक्त अभिलेश टम्टा निवासी दमुवाढूंगा द्वारा अपने अन्य साथी देवेन्द्र कुमार, अमर कुमार, प्रियांक वर्मा, गौरव के साथ आपराधिक षडयन्त्र कर रिपोर्टकर्ता मोहित पुत्र हीरा लाल सेक्टर नं०-8 फरीदाबाद हरियाणा व कु पूजा को नैनीताल के पास एकान्त स्थान पर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें मस्जिद तिराहे भवाली के पास रात्रि 11:30 बजे छोड़कर उनके मोबाइल, पैसे व वाहन को लूटकर भागने का गंभीर अपराध किया है। रिपोर्टकर्ता मोहित द्वारा 04 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसे उमा राय द्वारा एक लड़की पूजा को हल्द्वानी से नैनीताल छोड़ने व 8 हजार रू० लाने की बात कही थी । जब वह हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचा और उमा राय द्वारा दिये गये मो0नं० पर काल की तो उसने भवाली रोड में बुलाया और वहाँ 3-4 लड़कों ने गाड़ी रोककर तीनों के साथ मारपीट कर उन्हें अपने साथ ले गये और मस्जिद तिराहा पर उनके मोबाइल व पैसे व वाहन को लूटकर फरार हो गये। 04 अप्रैल को तल्लीताल पुलिस द्वारा अभिलेश टम्टा वर्तमान अभियुक्त को मामले से संबंधित माल के साथ गिरफतार किया, तब उसने पूछताछ पर अपने उपरोक्त साथियों के साथ घटना कारित करना बताया और अन्य चार अभियुक्त फरार चल रहे हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी । इस मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं । उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है ।