नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला, गरिमा दौसनी और अभिनव थापर के खिलाफ वित्त मंत्री के पुत्र द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को निरस्त किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला, गरिमा दौसानी और अभिनव थापर ने याचिका दर्ज कहा है कि मंत्री के पुत्र द्वारा तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ 28 दिसम्बर को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें तीनों पर पत्रकार वार्ता कर वित्तमंत्री के पुत्र पर कर चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राजनैतिक द्वेष भावना के कारण इनपर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसके खिलाफ तीनो कांग्रेसी नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुब्रामण्यम स्वामी के केस का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस सीधे मानहानि का केस दर्ज नही कर सकती उसके लिए पहले कम्प्लेंट केस दायर करना आवश्यक है। इसी आधार पर इस मुकदमे को निरस्त किया जाय।

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