नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीबी पंत इंस्टीट्यूट पौड़ी की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की आत्महत्या के मामले में आरोपित दो प्रोफेसरों डॉ. अनिल कुमार गौतम और डॉ. यशवीर सिंह की तबादला आदेश को चुनौती देती याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन दोनों प्रोफेसरों पर अपनी महिला सहकर्मी को प्रताड़ित करने का आरोप है जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली ।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में दोनों प्राध्यापकों की याचिका पर सुनवाई हुई। पिछले महीने 25 मई को पौड़ी गढ़वाल के जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में घटना के अगले ही दिन पुलिस ने दोनों आरोपी प्रोफेसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
जिसके बाद दोनों प्रोफेसरों को क्रमश: पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया. उन्होंने तबादले के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी अपीलों को खारिज कर दिया।