नैनीताल । प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने रामनगर कार्बेट आरक्षित क्षेत्र में कछुवों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 4 लोगों की जमानत खारिज कर दी है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया की आरोपी हंसराज पुत्र दुआसी, निवासी ग्राम किलावली. पो०-गढीनेगी, तहसील- जसपुर, जिला उधमसिंहनगर,संजय पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम किलावली, पो०गढीनेगी, तहसील- जसपुर, जिला उधमसिंह नगर, सरजीत पुत्र शिव दयाल, निवासी जाटव बस्ती. भवानीगंज, रामनगर, करन पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम भोट, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को 13 जून 2022 को मनवर सिंह वन आरक्षी, होरी लाल वन दरोगा, बलवन्त सिंह स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स, तेजपाल सिंह एस०टी०पी०एफ० ने गश्त के दौरान ढेला भावर ब्लॉक पथरुवा पूर्वी वीट क०सं०-5 ढेला ग्राम सीमा से गश्त के दौरान पकड़ा । जिनके पास से एक प्लास्टिक के कट्टे में 16 जिन्दे कछुए बरामद हुए जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनूसूची-1 के भाग-2 के वन्य प्राणी हैं। यह क्षेत्र बाघ हेतु आरक्षित है और इस आरक्षित वन क्षेत्र में बाहरी लोगों का बिना अनुमति के प्रवेश निषेध है । किन्तु इन आरोपियों को इसी क्षेत्र से 16 कुछवों के साथ गिरफतार किया गया । जो कि गम्भीर अपराध है । इस आधार पर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी ।

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