नैनीताल ।  उत्तराखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को राजाजी नेशनल पार्क में सौंग नदी में रिवर ड्रेजिंग की अनुमति देने के अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा है ।
     हाईकोर्ट ने बुधवार को राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसेटिव जोन में सोंग नदी में सरकार द्वारा रेल विकास निगम के अनुबंधित ठेकेदार को परियोजना निर्माण कार्य के लिए रिवर ड्रेजिग की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने  सरकार से आज अपरान्ह दो बजे स्थिति स्पस्ट करने को कहा। राज्य सरकार की तरफ से दो बजे कोर्ट को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा  कि एक टीम वहाँ गयी थी। फारेस्ट विभाग की अनुमति न होने के कारण राज्य सरकार ने रिवर ड्रेजिंग की अनुमति वापस ले ली है । जिस के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी उत्तम सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने  रिवर ड्रेजिग के लिए जिस स्थान का चयन किया है वह राजाजी टाइगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत सोंग नदी में  है। जबकि पार्क प्रशासन की ओर से इसकी लिखित आपत्ति जिला प्रशासन को दी गई है। इसके बाद भी सरकार ने सौंग नदी को रिवर ड्रेजिग के लिए चुना गया। राजाजी पार्क से सटे 500 मीटर के दायरे में किसी भी हालात में रिवर ड्रेजिग या खनन कार्य नहीं हो सकता है। जो क्षेत्र चिह्नित किया जा रहा है वह महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाय। याचिका के तथ्यों को गम्भीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page