राज्य कैबिनेट की बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए ।
बैठक में परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा कोष की नियमावली में संसोधन किया गया हैं जिसके तहत अब उत्तराखंड सड़क सुरक्षा दुर्घटना निधि अब 2 लाख का द्वारा मुआवजा दिया जाएगा ।
अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे ।
बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी
समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा पहले 35 हज़ार दिया जाता था ।
विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर 30 दिन तक कोई बच्चा स्कूल नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का भी प्रख्यापन किया गया
वित्त विभाग ने जी एस टी में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 लाख किया गया ।
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा ।
कर्मचारियों क़ो महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला सीएम लेंगे । इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मोहर लगी ।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने दी अपनी अपनी मंजूरी।
केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को मिलेगा लाभ। मास्टर प्लान के तहत होगी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही और पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे
राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी और जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा।
हेड कांस्टेबलो की पदोन्नति को लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी । 1750 हेड कांस्टेबल बनेंगे ए एस आई ।
लोक सेवा आयोग के दायरे के पदों हेतु महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
उत्तराखंड में कूड़ा फेंकना और थूकना में दण्ड के प्रावधान में बदलाव किया गया । अब केवल अर्थ दंड का प्रावधान रहेगा, कारावास का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ।