नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोहाघाट चंपावत से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह के चुनाव को हारे हुए प्रत्याशी पूरन फर्त्याल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने विधायक खुशाल सिंह सहित मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तराखण्ड, जिला निर्वाचन अधिकारी, हारे हुए प्रत्याशी राजेश सिंह बिष्ट, धीरज लटवाल, प्रकाश सिंह, हिमेश,निसार खान को नोटिस जारी कर छः सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार लोहाघाट से हारे हुए प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी खुशाल सिंह के चुनाव को उच्च न्यायलय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है। उन्होंने अपनी चुनाव याचिका में कहा है कि विधायक ने अपना नामांकन 24 जनवरी किया और शपथपत्र 28 जनवरी को जमा किया है। जो नियमों के विरुद्ध है।जिस दिन नामांकन किया जाता है उसी दिन शपथपत्र भी जमा किया जाना था। चुनाव याचिका में यह भी कहा गया है कि विधायक प्रथम श्रेणी का ठेकेदार भी है जिनके वर्तमान समय में दस से अधिक ठेके चल रहे है । यही नहीं निवार्चित हो जाने के बाद भी 31 मार्च को विधायक ने सरकारी ठेका लिया है। इस आधार पर इनका चुनाव निरस्त किया जाय।