नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने देहरादून में 2016 में पुलिस के शक्तिमान घोड़े पर हमला करने के केस से सीजेएम कोर्ट देहरादून से बरी हुए पाँच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा इस सम्बंध में केस की समस्त पत्रावली याचिकर्ता को दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि याचिकर्ता के प्रत्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। मामले के अनुसार होशियार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 14 मार्च 2016 को विधान सभा सत्र के दौरान भाजपा का धरना था। पुलिस ने इन लोंगों को रिस्पना पुल पर रोक लिया था। इस समय यहां पर घुड़सवार पुलिस से झड़प के दौरान पुलिस का शक्तिमान घोड़े की टांग टूट गयी।जाँच करने पर पुलिस ने बलुवा करने के आरोप में गणेश जोशी, प्रमोद बोरा, जोगेंद्र सिंह पुंडीर, अभिषेक गौर और राहुल रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने इन पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान सरकार ने केस वापस लेने हेतु कोर्ट में दो बार प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोर्ट ने केस वापस नहीं लेने दिया।कुछ समय बाद इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। 23 सितम्बर 2021 को सीजेएम कोर्ट देहरादून ने इन पांचो अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।याचिकर्ता का कहना है कि इन्होंने पशु कुरुरता की है निचली अदालत ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया हुआ है जबकि इनके खिलाफ कई सबूत हैं । पुलिस की वीडियो ग्राफी भी है जिसे अनदेखा किया गया। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्हें सीजेएम कोर्ट देहरादून से केस की समस्त पत्रावली दिलाई जाय। उच्च न्यायलय में याचिका दायर करने से पहले उन्होंने पत्रावली देने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे इस केस में पक्षकार नहीं है। याचिका में राज्य सरकार, जिला/ सेशन जज देहरादून , गणेश जोशी, प्रमोद बोरा, जोगेंद्र सिंह पुंडीर, अभिषेक गौर और राहुल रावत को पक्षकार बनाया गया है।
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