नैनीताल । सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने काठगोदाम थाने में तैनात उप निरीक्षक लता खत्री को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है ।
मामले के अनुसार रिटायर्ड नेवी सैनिक त्रिलोक सिंह कार्की ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि दिसम्बर 2021 में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था । लेकिन इस मामले में काठगोदाम थाने में तैनात जांच अधिकारी लता खत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किये बिना उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में गिरफ्तारी से पूर्व नोटिस देने आदि का उल्लेख है । सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन होने पर सम्बंधित राज्यों के हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होगी । इसी क्रम में यह याचिका दायर हुई है । मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने उक्त जांच अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है ।