नैनीताल। कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, 2025 के विरोध में नैनीताल जिला बार एसोसिएशन ने 21 फरवरी को पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया है ।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने इस बिल को अधिवक्ताओं की गरिमा और स्वतंत्रता पर हमला करार दिया । बार एसोसिएशन के सचिव संजय सुयाल का कहना है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल वकीलों की आवाज को दबाने और बार एसोसिएशंस की ताकत को कमजोर करने का प्रयास है । कहा कि अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 के तहत एडवोकेट एक्ट-1961 में कई महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित हैं। इनमें सबसे विवादित धारा 35-A है, जो वकीलों को न्यायालय में काम से बहिष्कार करने से रोकने का प्रावधान करती है ।
इसके अलावा अगर मुवक्किल द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी वकील की होगी । यह प्रावधान भी वकीलों के विरोध का एक प्रमुख कारण है । अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बिल के लागू होने से उनकी स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है।