नैनीताल। जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुबाली ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र भेजकर मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है ।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि कोतवाल ने एक नाबालिग के परिजनों की पहचान उजागर कर “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम” (पोक्सो एक्ट) का उल्लंघन किया है । यह कृत्य अभियुक्त के दबाव में आकर पीड़िता की मां का नाम एफआईआर में जानबूझकर उजागर किया जिससे की समाज में उन्हें अपमानित किया जा सके ।
कानूनन पीड़िता और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है और मां का नाम सार्वजनिक करने से पीड़िता की पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जो कि पोक्सो के तहत एक गंभीर अपराध है ।
रुबाली ने कहा कि जिस पुलिस विभाग कर्तव्य समाज व कानून में न्याय बनाना है वहीं जब संवेदनशील कानूनों की अनदेखी करता दिखे तो चिंता और भी गहरी हो जाती है । यह न केवल प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर अपराध है बल्कि नैतिक व संवैधानिक दृष्टि से भी अत्यंत चिंतापूर्ण है । पत्र में इस कृत्य को जानबूझकर किया गया गंभीर उल्लंघन बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है । मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।