नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी द्वारा नैनीताल शहर में मारपीट कर लूट व डकैती के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।। आरोपी डोरेश कुमार उर्फ गौरव भूपेन्द्र प्रताप सिंह नि0-545, सेक्टर-4ए, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा आगरा उ०प्र० की जमानत अर्जी पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए बताया कि अभियुक्त अमन व देवेन्द्र द्वारा द्वारा अपने साथी अभिलेश टम्टा, देवेन्द्र कुमार, प्रियांक वर्मा के साथ आपराधिक षडयन्त्र कर मोहित पुत्र हीरा लाल सेक्टर न०- 8 फरीदाबाद हरियाणा व कु० पूजा को नैनीताल के पास एकान्त स्थान पर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर उन्हें मस्जिद तिराहे भवाली के पास रात्रि 11:30 बजे छोड़ा और उनके मोबाइल, पैसे व वाहन को लूटकर भागने का गंभीर अपराध किया है। इस मामले में पीड़ित मोहित द्वारा 04 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी । 4 अप्रैल को ही पुलिस ने रिपोर्टकर्ता व उसके साथी से लूटा वाहन गेठिया से बरामद किया तथा वादी की निशानदेही पर अभिलेश टम्टा पुत्र महावीर सिंह टम्टा को गिरफतार किया गया । जिसके द्वारा भी घटना में शामिल अपने साथियों के उपरोक्त नाम बताये थे । जो फरार थे । उनके सम्पत्ति की कुर्की वारण्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर उन्होंने कोर्ट में एटीएम समर्पण किया था । लेकिन सह-अभियुक्त प्रियांक वर्मा पुत्र राकेश कुमार नि०- सेक्टर नं०-4ए, आवास विकास कालोनी आगरा एवं डोरेश कुमार उर्फ गौरव भूपेन्द्र प्रताप सिंह को हिरासत में लिया तो उन्होंने जुर्म कबूल करते हुए अपनी निशानदेही पर मोबाइल, रूपये, पर्स को बरामद कराया। न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त डोरेश का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।