विभाग का नाम शहरी विकास विभाग।
विषय:- नगर पंचायत भीमताल को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बना जाने के सम्बन्ध में।
नगर पंचायत भीमताल का उच्चीकरण किये जाने के फलस्वरूप वह क निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सडके, साफ सफाई सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही भीमताल की नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने से यहां नगर पालिका परिषद के मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होने के साथ ही निकाय को प्राप्त होने वाले अनुदानों में भी पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे इस पर्यटक स्थल में जनभावना के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे ।
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विषय- मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 का प्रख्यापन
वन विभाग
वर्तमान में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत जान-माल की क्षति होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012″ एवं राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1468 दिनांक 11.11.2019 के प्राविधान अनुसार किया जा रहा है।
दिनांक 10.12.2022 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य वन्यजीव
बोर्ड की 18 दो बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत मानवीय क्षति होने पर देव
अनुग्रह राशि को बढ़ाने के साथ-साथ नियमावली में उल्लिखित पशुधन (यथा-बाघ,तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू (एशियाई काला भालू,
हिमालयन भूरा भालू स्लॉथ भालू) जंगली सुअर लकड़बग्घा, मगरमच्छ / पहियाल, चीतल,
काकड़, सांबर, नील गाय, बन्दर लंगूर साप) के अतिरिक्त मधुमक्खी व ततैया के नाम
भी सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
उक्त के क्रम में उक्त मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 को अधिक्रमित करते हुए “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है, ताकि वन्यजीवों से जान-माल की क्षति होने पर सम्बन्धित को यथोचित अनुग्रह राशि नवीनतम दरों के अनुसार प्रदान की जा सकें।
कैबिनेट के प्रस्ताव के लिये नीचे दिए लिंक को दबाएं-👇👇